रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कबीर जयंती महोत्सव के दौरान कहा कि इस विशेष अवधि में अपना लंबित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके बिजली बिल लंबे समय से लंबित हैं। सरकार ने ऐसे सभी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए अगले तीन महीने के भीतर बकाया राशि जमा करने का अवसर देने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों पर आर्थिक बोझ कम करना और उन्हें राहत प्रदान करना है।

समय पर भुगतान करने पर मिलेगी 10% की छूट
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूर्ण छूट के साथ-साथ मूल बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और कम राशि में लंबित बिल का भुगतान करने का अवसर मिलेगा।

सरकार ने उपभोक्ताओं से की योजना का लाभ लेने की अपील
राज्य सरकार ने पात्र बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तीन महीने की अवधि के भीतर अपना बकाया बिल जमा कर इस विशेष राहत योजना का लाभ उठाएं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से एक ओर उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बिजली वितरण कंपनियों के लंबित बकाये की वसूली भी तेजी से हो सकेगी।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा को प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से बकाया बिल और सरचार्ज के बोझ से परेशान उपभोक्ता अब बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान कर सकेंगे तथा पात्रता के अनुसार 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे।