
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा धार्मिक आयोजनों में डीजे, धूमाल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उक्त निर्देशों का अमल नहीं किया जा सकेगा। मामला सामने आने के बाद प्रदेशभर में इस आदेश को लेकर चर्चा और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थीं।
दरअसल, वक्फ बोर्ड ने मई 2026 में जारी निर्देश में दरगाहों, उर्स और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान डीजे एवं नाच-गाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही थी। आदेश में यह भी उल्लेख था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसके बाद कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई थी।
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के हस्ताक्षर से जारी आदेश को कानूनी चुनौती मिलने पर हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। फिलहाल, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अब अगली सुनवाई में कोर्ट के विस्तृत रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।