रायपुर। छत्तीसगढ़ में नया राशन कार्ड बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने राशन कार्ड बनाने और उसमें संशोधन कराने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब बीपीएल और एपीएल दोनों श्रेणी के राशन कार्ड के लिए आवेदकों को पहले की तुलना में अधिक जानकारी देनी होगी। नई व्यवस्था के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। साथ ही, परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ खिंचवाई गई संयुक्त फोटो अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।

खाद्य विभाग ने यह बदलाव Smart PDS 2.0 व्यवस्था के तहत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाना, अपात्र हितग्राहियों की पहचान करना और राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को 40 बिंदुओं में जानकारी देनी होगी। हालांकि, राशन कार्ड की पात्रता से संबंधित शर्तों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बीपीएल और एपीएल दोनों कार्ड के लिए 40 बिंदुओं की जानकारी जरूरी

नई व्यवस्था के अनुसार अब बीपीएल और एपीएल दोनों तरह के राशन कार्ड बनवाने के लिए एक समान विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत विवरण, आधार से जुड़ी जानकारी, बैंक खाते का विवरण और परिवार की संपत्ति से संबंधित जानकारी शामिल है।

इसके अलावा आवेदकों को यह भी बताना होगा कि उनके घर में एसी, फ्रिज, टीवी और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। परिवार की स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति और शैक्षणिक जानकारी भी आवेदन का हिस्सा होगी।

इस प्रक्रिया में परिवार के मुखिया के बैंक खाते का स्टेटमेंट, सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। आवेदन के साथ पूरे परिवार की संयुक्त फोटो अपलोड करना जरूरी होगा।

पहले से क्या-क्या बदल गया?

पहले राशन कार्ड में परिवार की महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो लगाई जाती थी। अब इसकी जगह पूरे परिवार की एक साथ खिंचवाई गई फोटो देनी होगी। पहले बीपीएल कार्ड के लिए अपेक्षाकृत अधिक दस्तावेज और जानकारी मांगी जाती थी, लेकिन अब एपीएल कार्ड के आवेदकों को भी 40 बिंदुओं की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब यह काम ऑनलाइन माध्यम से होगा। नाम जोड़ने के लिए संबंधित सदस्य के जरूरी दस्तावेज देने होंगे। साथ ही यह भी बताना होगा कि उसका नाम राशन कार्ड में क्यों जोड़ा जा रहा है। इसी तरह नाम हटाने की स्थिति में भी उसका स्पष्ट कारण दर्ज करना होगा।

Smart PDS 2.0 पोर्टल से करना होगा आवेदन

नया राशन कार्ड बनवाने के इच्छुक परिवारों को Smart PDS 2.0 Chhattisgarh पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान निर्धारित 40 बिंदुओं में मांगी गई सभी जानकारियां भरनी होंगी। इसके बाद जरूरी दस्तावेज और परिवार की संयुक्त फोटो अपलोड करनी होगी।

नई व्यवस्था में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म में कोई जानकारी अधूरी होने या जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं करने की स्थिति में सिस्टम आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। सभी जानकारियां पूरी होने के बाद ही आवेदन जमा हो सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद खाद्य विभाग की ओर से उसका सत्यापन किया जाएगा। जांच में पात्र पाए जाने पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। हालांकि, राशन कार्ड का वितरण पहले की तरह संबंधित जोन कार्यालयों के माध्यम से ही होगा।

प्रदेश के 83 लाख से अधिक राशन कार्डधारकों पर पड़ेगा असर

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 83.31 लाख से अधिक राशन कार्ड हैं। ऐसे में नई व्यवस्था का असर बड़ी संख्या में परिवारों पर पड़ सकता है। इसका प्रभाव केवल नया राशन कार्ड बनवाने वाले आवेदकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुराने राशन कार्ड में संशोधन कराने वाले परिवारों को भी नई प्रक्रिया का पालन करना होगा।

किसी परिवार में शादी के बाद नए सदस्य का नाम जोड़ना हो, बच्चे का नाम दर्ज कराना हो या किसी सदस्य का नाम हटवाना हो, सभी मामलों में ऑनलाइन आवेदन और जरूरी दस्तावेज देना होगा।

कुल मिलाकर, नई व्यवस्था के बाद राशन कार्ड बनवाने और उसमें बदलाव कराने के लिए अधिक जानकारी और दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और वास्तविक पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।