नई दिल्ली/लखनऊ। POCSO एक्ट से जुड़े मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए शिकायतकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली प्री-अरेस्ट बेल जारी रहेगी।

मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की। अदालत ने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की थी।