
बिलासपुर : भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़ा कानूनी विवाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चर्चा का विषय बन गया है। विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका में बुधवार को नई अंतरिम अर्जी पर सुनवाई हुई। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने विधायक देवेंद्र यादव को आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर 2026 को होगी।
नई अर्जी ने फिर बढ़ाई हलचल
प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से 22 सितंबर को सीपीसी की धारा 151 और आदेश सात नियम 14 के तहत आवेदन पेश किया गया था। बुधवार को इसी आवेदन पर सुनवाई हुई। विधायक देवेंद्र यादव की ओर से अधिवक्ता बी पी शर्मा ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने मांग स्वीकार करते हुए 10 दिन का समय दे दिया। इससे साफ है कि भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़ी मूल चुनाव याचिका की कानूनी लड़ाई अभी जारी है और नई अर्जी ने मामले की अगली कार्यवाही को एक बार फिर महत्वपूर्ण बना दिया है।
नामांकन की वैधता भी है विवाद का हिस्सा
प्रेम प्रकाश पांडेय ने जनवरी 2024 में देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 80, 80-ए, 81, 100(1)(बी), 100(1)(डी)(i) और 100(1)(डी)(iv) का उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को मामले में पांच मुद्दे तय किए थे। इनमें देवेंद्र यादव के नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने की वैधता से जुड़ा मुद्दा भी शामिल है। ऐसे में चुनाव याचिका की आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे यादव
इस मामले में कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। चुनाव याचिका से जुड़े हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के खिलाफ विधायक देवेंद्र यादव ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी। 25 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद एसएलपी खारिज कर दी थी। अब हाई कोर्ट में नई अंतरिम अर्जी पर सुनवाई शुरू होने के बाद एक बार फिर इस चुनाव विवाद की अगली कानूनी प्रक्रिया पर नजरें टिक गई हैं।
7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, दोनों पक्ष होंगे आमने-सामने
बुधवार की सुनवाई में प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन के शुक्ला के साथ अधिवक्ता प्रिया मिश्रा और दिनेश बोले उपस्थित रहे। देवाशीष तिवारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। विधायक देवेंद्र यादव की ओर से अधिवक्ता बी पी शर्मा के साथ एम एल साकत और पुष्प गुप्ता उपस्थित हुए। अब 7 अक्टूबर की सुनवाई में विधायक पक्ष नई अर्जी पर अपना जवाब पेश करेगा। इसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर मामले की आगे की कार्यवाही तय होगी।