Raipur News | Meat Sale Ban: रायपुर में मांस-मटन का कारोबार करने वाले दुकानदारों और होटल संचालकों के लिए नगर निगम ने अहम आदेश जारी किया है। धार्मिक पर्वों के मद्देनजर निगम क्षेत्र में 22, 25 और 26 सितंबर को मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर प्रतिबंध रहेगा। इन तारीखों पर सभी संबंधित दुकानें और पशुवध गृह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी आदेश में होटलों को भी शामिल किया गया है। प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन बेचते पाए जाने पर संबंधित सामग्री जब्त की जा सकती है और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। निगम ने जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।

किन तारीखों पर बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें?
नगर निगम ने धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए तीन निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाई है।FbrndQAAAAZJREFUAwAhIthKSs3WIgAAAABJRU5ErkJggg==

पर्युषण पर्व- संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
इन तारीखों पर नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे। निगम प्रशासन ने संबंधित कारोबारियों से आदेश का पालन करने को कहा है।

होटल और अन्य प्रतिष्ठान भी निगम के रडार पर
नगर निगम का प्रतिबंध केवल खुले बाजार की दुकानों तक सीमित नहीं है। आदेश के तहत होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी प्रतिबंधित तिथियों पर मांस-मटन का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। महापौर के निर्देशानुसार, नियमों का उल्लंघन कर बिक्री करते पाए जाने पर मांस-मटन की तत्काल जब्ती की जाएगी। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

जोन कमिश्नरों को निगरानी की जिम्मेदारी
प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए निगम के सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी दुकानों, पशुवध गृहों, होटलों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों में आदेश के पालन की जांच करेंगे।

आदेश तोड़ा तो जब्ती और कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री या पशुवध संबंधी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने कारोबारियों से अपील की है कि वे तय तारीखों पर दुकानें बंद रखें और जारी निर्देशों का पालन करें।