नई दिल्ली: अगर आपके घर में पाइप वाली नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन है, तो अब आप रसोई गैस (LPG) का सिलेंडर नहीं रख पाएंगे। केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिनके पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपना गैस सिलेंडर तुरंत सरेंडर (वापस) करना होगा।


अब नहीं मिलेगा नया सिलेंडर या रीफिल

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 14 मार्च 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम के मुताबिक, जिस भी व्यक्ति के पास पीएनजी (पाइप वाली गैस) कनेक्शन है, वह अब नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं ले सकेगा। इसके साथ ही, ऐसे ग्राहकों को गैस एजेंसियों से सिलेंडर भरवाने (रीफिल) की सुविधा भी नहीं मिलेगी।


गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश

सरकार ने तेल कंपनियों और उनके वितरकों (गैस एजेंसियों) पर भी सख्ती की है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी ऐसे उपभोक्ता को एलपीजी कनेक्शन या सिलेंडर की रीफिल नहीं दी जाएगी, जिसके पास पहले से पीएनजी कनेक्शन मौजूद है। गैस एजेंसियों के लिए ऐसा करना अब प्रतिबंधित (बैन) कर दिया गया है।


क्यों लिया गया यह फैसला?

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि एक ही घर में दो तरह के सब्सिडी या सरकारी सुविधाओं वाले गैस कनेक्शन का इस्तेमाल रोका जा सके। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत साल 2000 के 'तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश' में संशोधन करके यह नया कानून लागू किया है। यह आदेश गजट में छपने के साथ ही पूरे देश में प्रभावी हो गया है।