रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर 8 नवंबर 2026, रविवार को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रतिबंध नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा। इसके तहत शहर के सभी पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, होटल और रेस्टोरेंट में भी मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा।

महावीर निर्वाण दिवस पर जारी हुआ आदेश

छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी निर्देशों के पालन में रायपुर नगर निगम ने यह निर्णय लिया है। महावीर निर्वाण दिवस जैन धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। इस अवसर पर धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। आदेश के मुताबिक 8 नवंबर को पूरे नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी। शहर के सभी पशुवध गृह भी इस दिन बंद रहेंगे।

दुकानों के साथ होटलों पर भी रहेगी नजर

इस बार प्रतिबंध के दायरे में केवल मांस-मटन की दुकानें ही नहीं, बल्कि होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल रहेंगे। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने होटलों में भी प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने की तैयारी की है।

अक्सर प्रतिबंध वाले दिनों में दुकानों के बंद रहने के बावजूद कुछ होटल और रेस्टोरेंट में मांसाहारी व्यंजनों की बिक्री जारी रहने की शिकायतें सामने आती हैं। इसे देखते हुए नगर निगम ने इस बार होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रखी जाए।

जोन स्तर पर होगी निगरानी, निरीक्षण के निर्देश

प्रतिबंध का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई है। सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है।

अधिकारी और निरीक्षक मांस-मटन की दुकानों के साथ संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी निगरानी करेंगे। इसके लिए क्षेत्रवार निरीक्षण किया जाएगा, ताकि कोई भी दुकानदार या होटल संचालक आदेश की अनदेखी न कर सके।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मैदानी स्तर पर इसकी निगरानी की जाएगी। अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लंघन करने पर मौके पर होगी जब्ती और कार्रवाई

नगर निगम ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त रुख अपनाया है। यदि 8 नवंबर को कोई दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही संबंधित मांस-मटन जब्त किया जाएगा।

इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति, दुकानदार या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महावीर निर्वाण दिवस पर जारी प्रतिबंध का शहरभर में पूरी तरह पालन हो।

दुकानदारों और होटल संचालकों के लिए जरूरी सूचना

रायपुर नगर निगम ने 8 नवंबर को मांस-मटन का कारोबार करने वाले सभी दुकानदारों, होटल संचालकों और रेस्टोरेंट व्यवसायियों से आदेश का पालन करने की अपेक्षा की है। नागरिकों से भी अपील है कि प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देशों का सम्मान करें।

इस तरह रविवार को रायपुर नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री बंद रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।